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लैंड फॉर जॉब्स केस: लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

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द फॉलोअप डेस्क
लैंड फॉर जॉब्स मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सुनाया।


ट्रायल कोर्ट में चलती रहेगी कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास रहेगा। यानी अब निचली अदालत इस पूरे मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी और मामला वहीं आगे बढ़ेगा।


लालू को मिली आंशिक राहत
हालांकि अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आंशिक राहत देते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल के दौरान निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बावजूद केस की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

 

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